कलेक्टर द्वारा व्हाट्सएप पर पाबंदी लगाई गई थी उसके बाद भी व्हाट्सएप के संबंध में पाबंदी का ध्यान ना रखते हुए , फेसबुक पर पोस्ट किया गया अतः कुंभराज तहसील में पदस्थ पटवारी प्रेम सिंह मीणा को जिलाधीश के आदेश को नहीं मानने के कारण चाचौड़ा के एसडीएम ने निलंबित कर दिया
पटवारी का कहना है कि, वह अपने कर्तव्य पर था घर पर मोबाइल चार्ज पर लगा था बच्चे ने गलती से पोस्ट डाली है
गौरतलब है कि अयोध्या श्री राम मंदिर पर आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला दिये जाने से उत्पन्न होने वाली कानून व्यवस्था में सुरक्षा की दृष्टि से कलेक्टर द्वारा सोशल मीडिया पर किसी भी प्रतिक्रिया पर रोक लगाते हुए जिले में धारा 144 लागू किये जाने के आदेश 7 नबंवर 2019 को प्रसारित किये थे।
एसडीएम चाचौड़ा ने अपने आदेश मे कहा कि तहसील कुंभराज में पदस्थ पटवारी श्री प्रेमसिंह मीना ने कलेक्टर गुना के आदेश क्रमांक /एस.डब्ल्यू./कानून व्यवस्था/2019/457/गुना, दिनांक 7 नबंवर 2019 के द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने एवं विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्ष की उत्पन्न करने वाली पोस्ट पर प्रतिबंध लगाते हुए जिले मे धारा 144 लागू की गई थी।
पटवारी श्री प्रेमसिंह मीना द्वारा अपने सोशल मीडिया फेसबुक आई.डी. पर दिनांक 9 नबंवर 2019 को प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज किये जाने का कृत्य स्वेच्छाचारिता, कर्तव्य विमुख आचरण एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अव्हेलना की श्रेणी में आता हैं। अतः पटवारी को म.प्र. सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के अंतर्गत निलंबित किया जाता है