अब केवल आधार नंबर से ही हो सकेगा आयकर कानून का अनुपालन, पेन (PAN) होने सम्बन्धी अनिवार्यता हटाई गयी I

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के नए नोटिफिकेशन के आधार पर सम्पूर्ण आयकर कानून में “पेन (PAN)” के स्थान पर “पेन या आधार नम्बर” शब्द प्रतिस्थापित किया गया हैI


सरल शब्दों में अभी तक कोई भी व्यक्ति आयकर की सभी औपचारिकताए केवल तभी पूर्ण कर सकता था यदि उसके पास पैन कार्ड है परन्तु नए नोटिफिकेशन के प्रभावशील होने के बाद से अब से जिन लोगो के पास पैन या आधार दोनों में से कोई एक दस्तावेज है वह भी आयकर के समस्त प्रावधानों का अनुपालन कर सकेगाI


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