मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विधायक श्री प्रह्लाद सिंह लोधी को जबलपुर हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, हाईकोर्ट ने फिलहाल सजा पर सात जनवरी तक के लिए रोक लगा दी हैI
सजा पर रोक के कारण विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी अयोग्यता आदेश भी प्रभावी नहीं रहेगा और श्री लोधी विधायक बने रहेंगेI