पत्रकार वेलफेयर स्कीम देशभर के सभी पत्रकारों के लिए लागू हो गया है। यह स्कीम फ़रवरी २०१३ में लागू की गई थी।
इस स्कीम के अनुसार यदि किसी जर्नलिस्ट का निधन हो जाता है या फिर वह विकलांग हो जाता है, तो केंद्र सरकार उसके आश्रितों को 5 लाख रुपए की सहायता देगी।
इसके साथ ही इलाज के लिए भी पत्रकार को सरकार की ओर से 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।
कौन कौनसे पत्रकार इस योजना के लिए पात्र है इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है , जिसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति सदस्य होंगे।
इस योजना में पत्रकार का केंद्र या राज्य सरकार से अधिस्वीकृत पत्रकार होना ज़रूरी नहीं है।
इसके साथ ही सभी न्यूज पेपर्स के एडिटर, सब एडिटर, रिपोर्टर, फोटोग्राफर, कैमरामैन, फोटो जर्नलिस्ट, फ्रीलांस जर्नलिस्ट, अंशकालिक संवाददाता और उन पर आश्रित परिजनों को भी स्कीम के दायरे में रखा गया है।
अधिक जानकारी के लिए -
महानिदेशक (मीडिया एवं संचार), प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001 से भी संपर्क किया जा सकता है।
जिन पत्रकारों या उनके परिजनों को सहायता चाहिए, वे विहित फॉर्म पर अपने आवेदन दिए गए पते पर भेज सकते हैं। तीन पृष्ठों के इस फॉर्म का नमूना प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पत्र सूचना ब्यूरो) की वेबसाइट pib.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं।