सरकार ने GST रिटर्न से सम्बंधित नया सर्कुलर नंबर 129 जारी किया है जिसके प्रावधान करदाताओ और GST अधिकारीयों पर लागू होंगे
१.) चूँकि GSTR-3B को हर महीने की २० तारीख तक भरना होता है इसलिए सभी पंजीकृत व्यापारियों को 17 तारीख को एक मैसेज द्वारा सूचना दी जायेगी I
२.) यदि फिर भी २० तारीख तक रिटर्न नहीं भरा तो २१ तारीख को एक २१ तारीख को एक और मेसेज किया जाएगा कि आपके द्वारा रिटर्न जमा नहीं किया गया है
३.) अगर इसके बावजूद भी २५ तारीख तक रिटर्न नहीं भरा तो १५ दिन में रिटर्न भरने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा
४.) यदि इतनी बार याद दिलाने के बावजूद रिटर्न नहीं भरा तो सरकार उस माह के लिए उपलब्ध सुचना के आधार पर आपका कर निर्धारण कर देगी, वो कर भरना ही पड़ेगा अन्यथा बैंक अकाउंट सीज करने व GST नंबर रद्द करने जैसी कार्यवाही की जायेगी I